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ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैर-कानूनी: सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्ति का आदेश दिया, 31 जुलाई तक पद पर रह सकेंगे मिश्रा

राजेश कुमार झा नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे। तब तक सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी।

पहले संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिये उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए।

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