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विधायक सरयू राय कोर्ट में मुकदमें को लेकर हुए शामिल

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने चाईबासा व्यवहार न्यायालय में जमशेदपुर, सिदगोड़ा निवासी भूपेन्द्र सिंह और टेल्को, ग्वाला बस्ती निवासी राकेश सिंह के विरूद्ध दर्ज किए गये मानहानी के मुकदमे में दिनांक 31 मार्च, 2023 को अपना बयान न्यायिक दंडाधिकारी श्री ऋषि कुमार के समक्ष कलमबद्ध कराया। विधायक सरयू राय का बयान अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा और सौरभ सिन्हा की मौजुदगी में दर्ज किया गया। ज्ञातव्य है कि भूपेन्द्र सिंह एवं राकेश सिंह द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर विधायक श्री राय की ईमानदारी पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि श्री राय ने 2015-19 के दौरान झारखंड सरकार में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन से आलीशान मकान बनवाया है। इससे क्षुब्ध होकर श्री राय ने राकेश सिंह और भूपेन्द्र सिंह को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए या तो अपनी बात को साबित करने या सात दिनों में फेसबुक से पोस्ट हटाकर लिखित रूप से माफी मांगने का समय दिया था। परंतु भूपेन्द्र सिंह एवं राकेश सिंह के द्वारा न तो फेसबुक से पोस्ट हटाया गया और न ही कोई लिखित माफी मांगी गयी। बल्कि दोनों लोगों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अनाप-सनाप बयान जारी किया गया था। जिसके उपरांत श्री राय ने माननीय न्यायालय जमशेदपुर में अपना शिकायतबाद दाखिल किया था जो जनप्रतिनिधियों हेतु विशेष न्यायालय श्री ऋषि कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, चाईबासा के न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था।

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