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बालू घाटों की बंदोबस्ती का रास्ता साफ, जानें क्या है NGT का आदेश

रांची;झारखंड में बालू किल्लत के बीच NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक हटा दी है. झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर NGT ने अपना फैसला सुना दिया है. बता दें कि 25 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले NGT ने राज्य में बालू की बंदोबस्ती पर स्थगन के आदेश दिया था जिसके कारण झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही थी. लेकिन ट्रिब्यूनल का आदेश आने के बाद अब झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. NGT ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जाये, इसके साथ ही DSR (डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट) का भी पालन किया जाये.बता दें कि JSMDC ने झारखंड के बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करते हुए निविदा जारी की थी. जिसके खिलाफ भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से NGT में याचिका दाखिल की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता मनोज कुमार ने ट्रिब्यूनल में पक्ष रखा है. वहीं भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से अधिवक्ता पौशाली बनर्जी ने बहस की.

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