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हाइकोर्ट के अधिवक्ता की गाड़ी चोरी की FIR दर्ज होने के बावजूद , नीलाम करने पर पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज,जाँच में दारागंज इंस्पेक्टर समेत 2 अन्य पुलिस कर्मी दोषी पाए गए

जमशेदपुर। हाईकोर्ट के अधिवक्ता की गाड़ी को अवैध तरीके से नीलाम किए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में तत्कालीन हेड मुहर्रिर नागेंद्र उपाध्याय ,हेड मोहर्रिर मालखाना राम सकल पांडे एवं श्री कृष्ण कुमार शर्मा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ,दारागंज जांच में दोषी पाए गए हैं ।प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही संपन्न की जा रही है ।प्रकरण में तथ्यों पर आधारित आख्या अनु सचिव गृह पुलिस अनुभाग (11 )उत्तर प्रदेश शासन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के द्वारा 22 जनवरी 2021 को रिपोर्ट अवगत करा दी गई है। जिस पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहां है कि शाहगंज थाने में गाड़ी की चोरी की एफ आई आर दर्ज के बावजूद अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है,कुछ अधिकारी उनको बचाना चाहते है। अधिवक्ता ने बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से पैसे लेकर नई गाड़ी दिलाई जाए।जबकि एडीजी ,प्रयागराज महोदय ने दिनाक 25-02-21 को शाहगंज के विवेचक के ऊपर भी कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए थे।इस मामले में शासन जल्द कार्यवाही कर न्यायालय में जवाब दाखिल करेगा।

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