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सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना पर अर्थदंड वसूली का आदेश

ब्लाक के आधिकारियों व ग्राम प्रधानो मे मचा हड़कंप

नेहा तिवारी
प्रयागराज। प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत ललई व ग्राम पंचायत भेंलाव मे कराए गये विकास कार्यो मे लापारवाही व बडे़ पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप मे अपील करता के व्दारा ग्राम पंचायत मे कराए गये विकास कार्यो का ब्योरा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे जाने पर तय समय सीमा पर कराए गये विकास कार्यो का विवरण अपील करता को उपलब्ध ना कराए जाने पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी की पीठ व्दारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा20(1)के अधीन जन सूचना अधिकारी व संबंधित अधिकारियो के वेतन ₹25000 का अर्थदंड व कटौती करने कर वसूली का आदेश दिया गया बता दे कि ग्राम पंचायत ललई व भेंलाव मे ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के व्दारा ग्राम पंचायत मे सरकार व्दारा लागू की गयी योजनाओ के विकास कार्यो मे बडे़ पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जिस पर अपील करता रविन्द्र शुक्ला ने। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम पंचायतो मे कराए गये विकास कार्यो का विवरण संबंधित अधिकारियो से मांगा तो अधिकारियो ने कराए गये विकास कार्यो का विवरण प्रस्तुत करने मे हीला हवाली करते रहे जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने कडे़ निर्देश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से समय पर अपील करता को सूचना प्रस्तुत न करने के संबंध मे ₹25000 का अर्थदंड वसूल करने का आदेश दिया जिससे ब्लाक के समस्त कर्मचारी व प्रधानों मे हड़कंप मच गया।

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