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झारखण्ड सरकार के तरफ से बड़ी राहत स्कूल कॉलेज खोलने की ईज़ाज़त रेस्टुरेंट और बार को रात 10 बजे तक खोलने की छूट जाने और क्या क्या निर्णय लिए गए

रांची; झारखण्ड सरकार और आपदा प्रबंधन की बैठक शुक्रवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुए जिसकी अध्य्क्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बैठक स्वास्थ एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुपता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह राज्य स्वास्थ आपार सचिव अरुण सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे जिसमे भारत में आये तीसरी लहर की भी चर्चा की गए एवं उससे निपटने की तैयारी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी बाते हुई इसमें अनलॉक में दिए गए ढील कुछ इस प्रकार है

1. सभी जिलो में दुकाने पहले की तरह रात 8 बजे तक खुली रहेगी
2.रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुल सकेगी
3.सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100%5.सिनेमा हॉल बार मल्टीप्लेक्स रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे
6. क्लब भी खुल सकेंगे
7. सभी विद्यालयों और कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे
8. विधालय में कक्षा 9,10,11,12 खुल सकेगे अभिवावको कीअनुमति अनिवार्य होगी अधिकतम ४ घंटे पढाई होगी 12 बजे दोपहर तक पढाई होगी
9.कॉलेज में u.g और p.g की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेगी ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी अधिकतम ४ घंटे पढाई होगी 12 बजे दोपहर तक पढाई होगी विधार्थियो को कम से कम एक टिका अनिवार्य होगा
10.कोचीग संस्थान मे 18 वर्ष से अधिक के विधार्थियो के लिए कक्षा खुली रहेगी विधार्थियो और शिक्षकों का कम से कम एक टिका अनिवार्य होगा
11.आईटीआई/कौशल विकास केंद्र /पोलिटिकल खुल सकेंगी
12.आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाध सामग्री उपलब्ध कराइ जायेगी
13.खुली जगह पर 100 व्यक्ति सी इक्ठा होन पर प्रतिबन्ध रहेगा
14.धार्मिक स्थल श्रधालुओ की लिये बन्द रहेगे
15.जुलुस पर रोक जारी रहेगी
16.अन्तर्राज्य बस परिवहन की अनुमति दी गयी है
17.राज्य सरकार /भारत सरकार की संस्थाओ द्वारा आयोजित परीक्षा कराइ जायेगी राष्ट्रीय स्तर की भी अनुमति दी गयी है कॉलेज में ug और p.g की परीक्षा की अनुमति दी गयी है
18.मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा
19.स्वमिंग पल बंद रहेंगे
20.दूसरे राज्य से आने और और दूसरे राज्य जाने के लिए इ- पास आवश्यक नहीं होगा
21.सामाजिक स्थान पर मास्क पहना और सामाजिक दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा
22.आदेश के उलंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत प्रथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी
23. उक्त आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा क्षमता के साथ खुल सकेंगी
4.शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकाने (सब्ज़ी-फल-किराना /रेस्टुरेंट/बार/खाने पिने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) बंद रहेंगे

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