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पोटका में मनाया गया गर्ल्स फर्स्ट फण्ड के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस

जमशेदपुर: सामाजिक संस्था युवा द्वारा पोटका प्रखण्ड के हेंसलबिल पंचायत में गर्ल्स फर्स्ट फण्ड के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस मनाया गया। जिसमें हेंसलबिल की मुखिया सावित्री हांसदा और पोटका पंचायत की महिला प्रतिनिधि, महिला और किशोरियां शामिल हुई। महिलाओं और किशोरियों को MTP अधिनियम ( Medical Termination of Pregnancy ) के बारे में बताया। इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता होनी चाहिये, उस चिकित्सक का नाम राज्य चिकित्सकीय रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। यदि गर्भावस्था को 12 सप्ताह पूरे नहीं हुए है, तो गर्भ समापन के लिए एक डॉक्टर की सहमति/अनुमति होनी चाहिए, और यदि गर्भावस्था 12 से 20 सप्ताह के बीच हो गए है तो दो डॉक्टरों को इस पर सहमत होने की आवश्यकता है। गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ हो तो गर्भसमापन करवा सकते है। गर्भ समापन के लिए केवल महिला की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। विवाहित, अविवाहित या एकल महिलायें सुरक्षित एवम कानूनी गर्भसमापन सेवाएं प्राप्त कर सकती है। 18 वर्ष से कम आयु या मानसिक रूप से बीमार महिला के मामले में अभिभावकों की अनुमति की आवश्यकता होती है। MTP केवल सरकार द्वारा स्थापित या प्रबंधित अस्पतालों में की जा सकती है। गर्भ समापन करने वाला कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत चिकित्सा सेवा प्रदाता नहीं है उसे न्यूनतम 2 और अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। हेंसलबिल कि मुखिया सावित्री हांसदा ने कहा कि अगर किसी किशोरी के साथ स्कूल से आते वक्त छेड़छाड़ के कारण या किसी कारणवश गर्भ ठहर जाता है तो गर्भ समापन करवा सकते है। गर्भ समापन से जुड़ी जानकारी के लिए आंगनवाड़ी सहिया सेविका से समपर्क कर सकते है। इस कार्यक्रम को साफल बनाने में युवा के सभी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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