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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
चाईबासा: जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और10000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को सोसोपी गांव निवासी सेलाय बिरुवा के खिलाफ नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में ले गया और फिर डरा धमका कर दुष्कर्म किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।