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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने किया गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा आज संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण किया गया। न्यायमूर्ति का स्वागत संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत एवं पौधा देकर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त द्वारा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह के बारे में जानकारी दी गई।

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बाल गृह एवं संप्रेक्षण गृह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि बाल गृह एवं संप्रेक्षण गृह में बच्चों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत की जाती है, जिसमें बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन से संबंधित व्यवस्थाएं होती है। इसके उपरांत बच्चों द्वारा गीत, नृत्य, योगा आदि की प्रस्तुति दी गयी, माननीय न्यायमूर्ति द्वारा बच्चों के प्रतिभा की काफी प्रशंसा की गई। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा बच्चों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद सामग्री, पठन-पाठन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया गया, जिसको लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने आश्वास्त किया।

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश -1- आभाष वर्मा, उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशांत कुमार, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी-ल पवन कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी डॉ. चंचल कुमारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य वर्णाली चक्रवर्ती एवं सीमा झा, संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह की अधीक्षक विभा सिन्हा, जिला बाल संरक्षण इकाई के सुनील प्रसाद एवं रवि शास्त्री, संप्रेक्षण गृह तथा बाल गृह के गृहपति, पर्यवेक्षक पदाधिकारी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

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