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उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आर्म्स एक्ट में हरि सिंह बारी
जमशेदपुर मंगलवार को उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आंशिक में सजा सुनाया गया जिसमें विनोद सिंह, इलियास, मोगली और सोनू सिंह को 3 साल का सजा और ₹5000 फाइन किया गया। वही दूसरी तरफ हरीश सिंह भी इस केस में आर्म्स एक्ट में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह जजमेंट एंजलीना जॉन फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहां सुनाया गया, जिसमें हरीश सिंह अनुपस्थित रहा। मगर हरि सिंह के एडवोकेट वीरेंद्र सिंह हाजिर थे और उनके सामने ही हरि सिंह को बरी करने का आदेश न्यायालय द्वारा सुनाया गया।