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उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू, पढ़िए नियम

यूपी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे।

पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी, दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी, तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी, चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी, पांचवें चरण का चुनाव 27 फरवरी, छठवें चरण का चुनाव 3 मार्च, सातवें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा जबकि काउंटिंग 10 मार्च को की जाएगी जिसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता लागू

चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसका पालन राजनीतिक दल और आम मतदाता को भी करना होगा।
आदर्श आचार संहिता के तहत कई नियम है जिनका पालन करना जरूरी होता है अन्यथा नियम तोड़ने वालों को सजा भी हो सकती है बता दें कि – आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश राजनीतिक पार्टियों में होने वाले मौत वेदों को रोकना है इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और सार्वजनिक धन के प्रयोग को रोकना है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो सके इसके लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए हैं।

*आदर्श आचार संहिता में पाबंदियां*

1-सरकारी वाहनों में सायरन लगाने पर प्रतिबंध।

2-नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास।

3-हटेंगे सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स।

4-सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री और राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे।

5-सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे।

6-सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट,इलेक्ट्रोनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।

7-आदर्श आचार संहिता में नए कार्यों की स्वीकृति बंद।

8-इस दौरान किसी तरह की रिश्वत या प्रलोभन देने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

9-सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणा नहीं कर सकती।

10-सरकारी धन द्वारा किसी भी विशेष दल को लाभ पहुंचाने पर कार्रवाई होगी।

11-चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक।

12-मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से 1 दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है।

13-सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

14-उम्मीदवार द्वारा वोटर्स को शराब या पैसों का वितरण आदि।

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