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अदालत में विधायक रामदास सोरेन को अचार संहिता के मामले में बरी किया

चाईबासा। विधायक घाटशिला श्री रामदास सोरेन को संसद बिधायक न्यायालय चाईबासा के न्यायाधीश श्री ऋषि कुमार ने बिगत 2019 को आचार संहिता से जुड़े मामले में मुक़दमा वाद संख्या 866/2021 कदमा थाना पर सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया । विधायक की ओर से बरिय अधिवक्ता श्री अंकुर कुमार चौधरी ने बहस में भाग लिया ।
न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान श्यामल रंजन सरकार, बिरसिंह सुरेन, मंगल सोरेन और कालीपदों गोराई आदि मौजूद थे।

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