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नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में नाबालिक से दुष्कर्म के मामले के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

चाईबासा : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोपाई गांव निवासी आरोपी रामचन्द्र तियु, अनुप प्रताप तियु और पुरूनिया गांव निवासी सुखलाल होनहागा उर्फ गब्बर के खिलाफ 16 सितंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 323/506/366ए / 376 (डी) और 04/06 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मामले में न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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