जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग हेतु 13 सदस्यीय टीम गठित
नगर निकायों को प्रत्येक 15 दिन में कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
जमशेदपुर। जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में नगर निकाय शहरी क्षेत्रान्तर्गत निजी एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण में अनियमितता करने यथा- बिल्डिंग परमिट का विचलन करने/ अवैध रूप से निर्माण करने/ बेसमेन्ट को व्यवसायिक रूप में परिवर्तन करने आदि पर रोक लगाने हेतु एक बैठक आयोजित हुई । बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा नगर निकाय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निजी एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होने प्रत्येक 15 दिनों में अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए । जिन व्यक्तियों/संस्थानों/ प्रतिष्ठानों द्वारा बिल्डिंग परमिट का विचलन कर अवैध रूप से निर्माण कराया गया है या जिन्होने बेसमेन्ट को व्यवसायिक रूप में परिवर्तन किया है उनके विरूद्ध प्रशासन की कार्रवाई से पहले मौका देते हुए खुद से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई तथा इस संबंध में नगर निकायों को रिमाइंडर देने का निर्देश दिया गया । स्वीकृत नक्शा के विरूद्ध विचलन कर निर्माण कराया गया हो तो पानी, बिजली कनेक्शन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया साथ ही संबधितों द्वारा पुन: पानी, बिजली कनेक्शन हेतु जुस्को या नगर निकाय कार्यालयों में प्राप्त होने पर संबंधित नगर निकाय द्वारा एनओसी मिलने पर ही सुविधायें बहाल करने का निदेश दिया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि उक्त के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सभी नगर निकाय पदाधिकारी एक डेडिकेटेड टीम गठित करें जो प्रतिदिन जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित थाना प्रभारी को भी इसके समुचित कार्रवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया गया ।
जिला उपायुक्त द्वारा सभी नगर निकाय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित एनओसी निर्गत करने से पूर्व यह जरूर जांच लें कि तय मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्माण कार्य हुआ हो। साथ ही जिला योजना में जो भी प्रस्ताव आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित आए हैं उनके संबंध में भी एसओपी के अनुपालन का स्पष्ट निर्देश दिया गया। जुस्को को शहरी क्षेत्र में उनके क्षेत्राधीन खाली पड़े जमीनों पर वॉकिंग, ट्रेंकिग एवं प्लांदेशन कराने का निर्देश दिया गया ताकि ऐसे जमीनों का अतिक्रमण नहीं किया जा सके। भवन प्रमंडल विभाग को वैसे सरकारी बिल्डिंग जो खाली पड़े हैं तथा जर्जर हालत में हैं, उनको कंडम घोषित करते हुए निर्माण कार्य तोड़ने का निर्देश दिया गया।
जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सह टाटा लीज प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, डीसीएलआर, विशेष पदा. जेएनएसी, अंचलाधिकारी जमशेदपुर अंचलाधिकारी मानगो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक पदा. मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद तथा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल शामिल हैं।
बैठक में एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा, अपर आयुक्त सौरभ सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम दीपक सहाय, विशेष पदाधिकारी जेएनएसी श
कृष्ण कुमार, मानगो सीओ हरीश चंद्र मुंडा, जमशेदपुर सदर सीओ अमित श्रीवास्तव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, जुस्को के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।