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जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज

जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि परिस्थिति को देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत नही दिया जा सकता ।अखिलेश सिंह के वकील ने अपनी जमानत याचिका को इसके बाद वापस ले लिया इससे पहले अखिलेश सिंह को 2007 में हाई कोर्ट के पे रोल पर निकला था उसके बाद 2015 में उसे हाइकोर्ट से बेल मिला था

जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था वर्ष 2017 में अखिलेश सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कई सारे नियम लगा दिए थे अखिलेश सिंह के ऊपर ढेरो सारे मामले दर्ज है और वह कई मामलों में सजायाफ्ता भी है अखिलेश की जमानत याचिका को जस्टिस रँगोँन मुखोपाध्याय की अदालत ने खारिज किया।

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