हिट एंड रन मामले के संदर्भ में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिया वक्तव्य
जमशेदपुर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार के साथ हिट एंड रन मामले के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106( 2 ) के विषय में स्पष्ट निर्णय 3 जनवरी 2023 को लिया गया कि यह कानून लागू नहीं होगा। नए कानून जिसमें 10 वर्ष की कैद एवं 7 लाख जुर्माना के संदर्भ में कानून को लागू करने के पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ उचित परामर्श सरकार के द्वारा किया जाएगा।
अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोग ड्राइवर भाइयों के बीच अफवाह एवं भ्रम फैला रहे हैं। आप सभी ट्रांसपोर्ट एवं हमारे ड्राइवर भाइयों से आग्रह है कि आप निर्भीक होकर अपना काम करें। कुछ असामाजिक तत्वों एवं उनके निहित स्वार्थ का शिकार ना बने, क्योंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हमारे सभी मांगे मानकर एक विस्तृत स्पष्टीकरण का पत्र दे दिया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में ड्राइवर भाई हमारे व्यवसाय की रीड हैं। आपके किसी भी परेशानी और तकलीफ में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आपके हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है और भविष्य में कभी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या एवं परेशानी के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी
अभी देश में दुर्घटना की स्थिति में पुराना कानून लागू है और नए प्रधान अभी लागू नहीं है इससे डरने एवं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।