हाईकोर्ट ने शहर के चर्चित डॉ. एके बंसल हत्याकांड के दूसरे आरोपी अबरार मुल्ला उर्फ मोहम्मद अबरार खान की भी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।
प्रयागराज। गौरतलब है कि 11 जनवरी 2017 को शाम सात बजे डॉ. एके बंसल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने नर्सिंग होम के चैंबर में मरीज देख रहे थे। घटना की एफआईआर कीडगंज थाने में अज्ञात शूटरों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। याची के अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने जमानत के समर्थन में कहा कि विवेचना में चार साल बाद याची का नाम प्रकाश में लाया गया। आरोप है कि आरोपी आलोक सिन्हा ने जेल में बंद रहने के दौरान दिलीप मिश्र और अख्तर कटरा से मिलकर डॉ. एके बंसल की हत्या का षड्यंत्र रचा। कहा गया कि अबरार उल्ला मुख्य आरोपी है। जबकि उसके के खिलाफ कोई भी सीधा साक्ष्य नहीं है। याची को घटना के चार वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि डॉ एके बंसल की हत्या में यह मुख्य आरोपी है जिसने भाड़े के हत्यारों से डॉ बंसल की हत्या कराई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने बाद जमानत अर्जी को कर ली।