सरायकेला स्थित डी० डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के प्रदुषण के विरूद्ध जनहित याचिका दायर
वर्षों से सरायकेला जिले के
गम्हरिया प्रखंड में मुड़ीया पंचायत स्थित डी० डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा जानलेवा काले धुयें से बेहाल और परेशान लोगों के लिए एक उम्मीद की आस जगी है| पर्यावरण प्रेमी अवधेश कुमार पाण्डेय ने डी०डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा अनियंत्रित वायु प्रदुषण के मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करते हुए कंपनी को तत्काल बंद कर दंडात्मक कारवाई की मांग की गई है |
वर्ष 2016 में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को बंद करने का दिया था आदेश: रविशंकर पाण्डेय, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने बताया की डी० डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा पिछले कई वर्षो से जहरीली काले धूयें को खुले वातावरण में छोड़ा जा रहा है, जिससे आम जन जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, वर्ष 2016 में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय शिकायतों पर कारवाई करते हुए कम्पनी का निरिक्षण किया और भारी अनियमितता और पर्यावरण नियमो का उल्लंघन पाते हुए कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया था परन्तु कंपनी संचालको ने सरकार में अपनी गहरी पैठ का फायदा उठाकर दोबारा से इसके सञ्चालन का आदेश इस शर्त पर हासिल कर लिया था की यदि भविष्य में किसी प्रकार के पर्यावरण नियमो का उल्लंघन उनके द्वारा पाया जाता है तब पुनः इसे बंद कर दिया जाएगा, परन्तु आज तक स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और नारकीय बनी हुई है।
मुड़िया सहित पांच गाँव है प्रभावित है महामारी से, फेफड़े और किडनी सम्बन्धी रोग सहित कैंसर से भी संक्रमित हो रहे लोग
कंपनी द्वारा मुक्त प्रदूषित गैस और पानी से प्रभावित स्थानीय लोग महामारी की भेट चढ़े जा रहे रहे। मुडिया पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम एक लोग अवश्य ही गंभीर बीमारी से ग्रसित कहे जाते है, परन्तु इससे बेखबर डी० डी० स्टील द्वारा बेहिसाब प्रदुषण फैलाया जा रहा है।
रविशंकर पाण्डेय,अधिवक्ता (झारखण्ड उच्चन्यायालय)
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