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सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशाषन जारी किया निर्देश

चाईबासा।अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा के निर्देशानुसार बसंत पंचमी (सरस्वती पूजा)-2024 के अवसर पर निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

>< डी० जे० बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition(C) No. 72/1998 तथा Civil Appeal No. 3735/2005, दिनांक 23.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में डी०जे० बजाने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। >< लाउडस्पीकर (चोंगा) की अनुमति प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। डी०जे० बजाते हुये पकड़े जाने पर डी० जे० को जब्त करते हुये संबंधित आयोजक / पूजा समिति के सदस्य पर IPC की धारा 153A 188 एवं CrPC की धारा 107 तथा लाउडस्पीकर एक्ट के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी। >< जुलूस निकालने की अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दी जायेगी। यदि कोई पूजा समिति जुलूस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिये संबंधित थाना प्रभारी को आवेदन देना होगा। पूजा समिति के कम से कम 10 व्यस्क सदस्यों का आधार कार्ड हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर सहित आवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित थाना प्रभारी को देना होगा। यदि 18 वर्ष से कम उम्र के युवक को जुलूस की अनुमति लेनी है तो वो अपने अभिभावक के माध्यम से संबंधित थाना में आवेदन देंगे। >< यदि बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के जुलूस निकाला जाता है, तो संबंधित आयोजक / पूजा समिति के सदस्य पर IPC की धारा 143 एवं 188 तथा CrPC की धारा 107 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी। >< मैट्रिक/इंटर के परीक्षा को देखते हुए सरस्वती पूजा कार्यक्रम के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

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