जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश, मतदान तिथि को सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
90 से ज्यादा निजी कंपनियों व फैक्ट्री प्रबंधन ने आदेश के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन को सौंपा सहमति पत्र
जमशेदपुर। विधानसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने मतदान के दिन पूर्वी सिंहभूम जिला में सरकारी व निजी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) देने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के अनुपालन को लेकर जिला अंतर्गत 90 से ज्यादा निजी कंपनियों एवं फैक्ट्री प्रबंधन ने जिला प्रशासन को सहमति पत्र सौंपते हुए आश्वस्त किया है जिनमें प्रमुख रूप से टाटा स्टील लि., टाटा मोटर्स लि., टाटा कमिंस, UCIL, स्टील स्ट्रीप व्हील, लिंडे इंडिया, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, नेलसन ग्लोबल प्रोडक्ट लि., शाह स्पंज एंड पॉवर लि., इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज, बैजनाथ शर्मा राइस मिल, रमाडा होटल, मां शाकम्भरी ग्लोबल फूड, फलक इंडस्ट्रियल फ्यूल्स प्रा. लि., साई सिलिंडर प्रा. लि., JIPS पॉलिमर, मिथिला मोटर्स, मां तारा कंस्ट्रक्शन, धरम भगवती कंटेनर्स प्रा. लि., गजानन फेरो प्रा. लि आदि शामिल हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निदेशित किया गया है कि-
1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती।
3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
5. उपरोक्त के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान विधानसभा निर्वाचन-2024 के क्रम में दिनांक- 13.11.2024 को (मतदान तिथि को) बन्द रहेंगे ।