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रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

रांची। रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज (सोमवार) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है।

बता दे कि वर्ष 2020 में पंकज कुमार नामक सोशल एक्टिविस्ट ने जनहित याचिका दायर कर, रघुवर दास सरकार के कार्यकाल के 5 पूर्व मंत्री, जिसमे अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया था। साथ ही इस मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की थी।
इसे लेकर जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी दी थी। इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की और पंकज यादव की शिकायत को सही पाया। एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था। इसी बीच हाइकोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दिया। पांचों पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है।
धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

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