Big breaking; सूरत कोर्ट में वायनाड के सांसद राहुल गांधी को दोषी करार देने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द
जमशेदपुर;केरल के सांसद व लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को आज रद्द कर दिया गया है आपको बता दे की राहुल गांधी पर अनुसूचित जाति पर गलत बयान देने का केस गुजरात में दर्ज हुआ था जिसको लेकर कल सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 वर्षों की सजा सुनाई थी इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. दरअसल, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. दोषी करार दिए जाते ही केरल की वायनाड सीट से सांसद की लोकसभा सदस्यता ‘स्वतः’ ही अयोग्यता के दायरे में आ गई है, हालांकि कुछ अन्य का कहना था कि अगर राहुल गांधी दोषसिद्धि के फैसले को पलटवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अयोग्यता से बच सकते हैं. कुछ कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही राहुल गांधी को ज़मानत भी मिल गई है, और उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है, लेकिन अदालत के फैसले की वजह से उनकी संसद सदस्यता पर ‘स्वतः अयोग्यता’ का खतरा पैदा हो गया है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, जिस क्षण किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, और कम से कम दो साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, वह संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है