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नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
चाईबासा। नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जेटेया निवासी सुकम लागुरी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाइ और 25 हज़ार रुपए पर जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 11 अक्टूबर 2020 को जेटेया थाना में मामला दर्ज कराया गया था। सुकम लागुरी के द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बच्ची को किसी से नहीं कहने तथा जान करने की धमकी भी दिया गया था। उक्त मामले में अदालत को सुकम लागुरी के खिलाफ नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से 20 साल की सजा सुनाई।