ChaibasaFeaturedJamshedpurJharkhandNationalRanchi

भाजपा विपक्ष नेता अपनी घोषणा करे, लोकायुक्त, सूचना आयोग,मानवाधिकार एवं अन्य संस्था के रिक्त पदों में नियुक्ति दी जाए : नायक


तिलक कुमार वर्मा
रांची। आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी, हटिया विधानसभा विजय शंकर नायक ने मुख्य न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय,
रांची को अपने भेजे गए ईमेल में कही m उन्होंने ईमेल मे कहा है कि झारखंड मे प्रतिपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक घोषणा नही किये जाने के कारण लोकायुक्त, सूचना आयोग,मानवाधिकार आयोग एंव अन्य 12 संवैधानिक संस्थाओं मे अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदो की नियुक्ति झारखंड सरकार के द्वारा नही किया जा रहा है । आज सदन मे झामूमो गठबंधन की सरकार है और विपक्ष मे भारतीय जनता पार्टी है । इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बाबु लाल मरांडी को झारखंड विधान सभा मे विधायको एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष का नेता बनाया गया था, मगर किसी कारणवश वह मामला दलबदल कानुन के अन्तर्गत विवाद मे आ गया जिसकी सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा पांच वर्ष के बाद भी फैसला नही सुनाया गया और ना ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, आलाकमान ने कोई अन्य भाजपा के विधायक को विपक्ष का नेता नही मनोनयन किया। जिस कारण बिना प्रतिपक्ष नेता के बगैर झारखंड विधान सभा चला और दुष्परिणाम यह हुआ कि आज तक झारखंड राज्य मे झारखंड मे प्रतिपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक घोषणा नही किये जाने के कारण लोकायुक्त, सूचना आयोग,मानवाधिकार आयोग एंव अन्य 12 संवैधानिक संस्थाओं मे अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदो की नियुक्ति नही हो सकी, जिसके कारण राज्य की आम जनता खासकर राज्य के सदियों से शोषित पीड़ित अधिकार से वंचित अनु0 जाति/जनजाति/ महिलाओ एंव अन्य पीड़ित कमजोर वर्गो को न्याय और लाभ से वंचित होना पड़ा जिसके लिए झारखंड मे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आलाकमान दोषी है क्योंकि कुछ कुछ संवैधानिक संस्थान के पद ऐसे है जिसमे बिना प्रतिपक्ष के नेता के अनुशंसा के बगैर पद मे मनोनयन, नियुक्ति कि जा ही नही सकती । उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश,झारखण्ड उच्च न्यायालय एमएस रामचन्द्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ से अनुरोध और सादर रुप से निवेदन किया है कि जब तक भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को अवमानना याचिका , एंव अन्य जनहित याचिकाओं मे पार्टी नही बनाया जायेगा तब तक इस याचिका से संबंधित मामलो का निष्पादन नही होगा । कयोंकि राज्य की सरकार ने खंडपीठ को यह बता चुकी है कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है मगर जब तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक कोई अधिसूचना जारी नही हुई है जिसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रुप नही दिया जा रहा है । महोदय जब तक नेता प्रतिपक्ष बनाने की दिशा मे भाजपा नेतृत्व पहल नही करेगी तब तक सरकार इसी तरह खंडपीठ को अपना जवाब देती रहेगी और डेट पर डेट मिलता रहेगा और समय पार होता रहेगा और आम जनता अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होते रहेंगे, ना प्रतिपक्ष नेता का मनोनयन होगा और ना ही इन संवैधानिक संस्थानो के पद भरे जायेंगें । इस लिए पुनः खंडपीठ से अनुरोध होगा कि जब तक भाजपा अध्यक्ष झारखंड को इस केस में पार्टी नही बनाया जाता तब तक समाधान नही होगा ।

Related Articles

Back to top button