जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एल.बी.एस.एम एवं को-ऑपरेटिव कॉलेज का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम का लिया जायजा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम धालभूम व अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद
स्ट्रांग रूम के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, प्रवेश द्वार पर 24x7 दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की तैनाती, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित, सीसीटीवी से सघन निगरानी के दिये निर्देश
जमशेदपुर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने एलबीएसएम एवं को-ऑपरेटिव कॉलेज में बनाये गए ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा लिया। मौके पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, उप नगर आयुक्त जेएनएसी श्री कृष्ण कुमार, एएसओ हेडक्वॉर्टर मो मोजाहिद अंसारी, एलआरडीसी श्री गौतम कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होने निरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की मार्गदर्शिका अनुसार सभी प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । एलबीएसएम कॉलेज से बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पोटका तथा को-ऑपरेटिव कॉलेज से जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी एवं जुगसलाई के ईवीएम-वीवीपैट डिस्पैच किए जाएंगे वहीं मतदान पश्चात रिसिविंग सेंटर के रूप में सिर्फ को-ऑपरेटिव कॉलेज चिन्हित है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्ट्रॉन्ग रूम के लॉक पर सील और सीसीटीवी अधिष्ठापन की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सीसीटीवी के वर्किंग होने के साथ-साथ फुटेज का बैकअप हार्ड डिस्क में सुरक्षित होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रूम पर तैनात गार्ड का लॉग बुक रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन हो। चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार ईवीएम व वीवीपैट स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा एवं अन्य सभी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्ट्रॉन्ग रूम खोलते समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखें । मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने और काउंटिंग की व्यवस्था के बारे भी जरूरी निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ईवीएम के लिए मार्किंग की जाए। स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो। लॉक को खोलने और बंद होने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम की पूरी व्यवस्था में जरा सी भी चूक नहीं हो । मतदान के लिए ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन और मतदान के बाद ईवीएम जमा किए जाने की व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य चुनाव आयोग की दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से हो इसे सम्बंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।