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सीजीपीसी को मताधिकार से वंचित किया जाए कुलविंदर सिंह ने कमेटी और कस्टोडियन को पत्र लिखा


जमशेदपुर। राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक एवं अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब प्रबंधन कमेटी के मताधिकार को खत्म करने का आग्रह कमेटी के प्रधान सरदार जगजोत सिंह सोही महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह एवं कस्टोडियन सह पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एसडीओ पटना सिटी एवं बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार से किया है। उन्होंने इस आशय का पत्र भी भेज दिया है। कमेटी के सभी सदस्यों से इस पर फैसला लेने का आग्रह भी किया है।
कुलविंदर सिंह के अनुसार कमेटी को भ्रमित कर सीजीपीसी द्वारा मताधिकार हासिल कर लिया था और उसके इस अधिकार को अब विलोपित कर दिया जाना चाहिए।
कुलविंदर सिंह के अनुसार लोकतन्त्र में एक संस्था को एक मत का अधिकार है और उसके मत का मूल्य एक होना चाहिए।
लेकिन सीजीपीसी के अंतर्गत तकरीबन 34 गुरुद्वारा की सिंह सभाएं हैं जो मतदाता सूची में दर्ज है। यह एक अभिभावक संस्था है, संस्था सोसायटी एक्ट में दर्ज है। सभी 34 गुरुद्वारों की सिंह सभाएं सीजीपीसी के लिए प्रधान का चुनाव करती है। जब उन सभी 34 गुरुद्वारों की सिंह सभाओं को पटना में मताधिकार मिला हुआ है तो अभिभावक संस्था को मताधिकार नहीं होना चाहिए।
सीजीपीसी में गुरुद्वारा नहीं है तो स्वाभाविक है वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सुशोभित नहीं हैं। ऐसे में उसे मताधिकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि इसे मताधिकार मिलता है तो मत के दोहरे मूल्य की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है।
कुलविंदर सिंह के अनुसार दक्षिण बिहार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में तकरीबन 13 साल पहले बहुत ही चालाकी से सीजीपीसी का नाम दर्ज करवा दिया गया था।

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