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नदिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर सौरव को देनी होगी पेशी

जमशेदपुर। कोलकाता के बिल्डर और नादिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौरव साहा को जमशेदपुर के एक अदालत में पेशी देनी होगी। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504 एवं 34 के तहत संज्ञान लिया गया है और उन्हें 25 जून को पेश होने का आदेश जारी हुआ है।
इस बिल्डर के खिलाफ कदमा ग्रीन एनक्लेव की रीता घोष की और से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया। रीता घोष के अनुसार दुर्गापुर धनदाबाग फरीदपुर में संदीपन बनर्जी एवं ज्योत्सना बनर्जी के जमीन पर सौरभ साहा फ्लैट का निर्माण करवा रहा था। वहां उसने सेकंड फ्लोर में 856 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट 14 लाख 30 हजार में खरीदने का सौदा तय किया। कोलकाता साल्ट लेक निवासी सौरव साहा ने जमशेदपुर आकर किस्तों में नौ लाख, तेईस हजार दो सौ रूपए लिए और तय हुआ कि पांच लाख सात हजार दो सौ रूपये भुगतान करने पर दिसंबर 2013 में फ्लैट हैंडओवर कर देंगे। फ्लैट फर्निश करने के नाम पर बिल्डर समय लेता रहा और बाद में वादिनी रीता घोष को जानकारी मिली कि बिल्डर ने वह फ्लैट दूसरे को बेच दिया है। आपत्ति जताने पर बिल्डर ने कहा कि नया निर्माणाधीन फ्लैट उसके हवाले कर देगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय टाल मटोल करता रहा। फिर बिल्डर ने पैसे वापस नहीं किए तो वादिनी रीता घोष ने पहले कदमा थाना और फिर अदालत की शरण ली।

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