ज्ञानी के खिलाफ दर्ज करवाएंगे फौजदारी एवं दीवानी मामला
जमशेदपुर। बारीडीह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कुलविंदर सिंह ने बर्खास्त ज्ञानी कुलदीप सिंह के खिलाफ अब न्यायालय में फौजदारी एवं दीवानी वाद दाखिल करेंगे।
कुलविंदर सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने इस आशय का नोटिस ज्ञानी कुलदीप सिंह को दिया है।
कुलविंदर सिंह
इसमें ज्ञानी कुलदीप सिंह से जवाब मांगा गया है कि वह बताएं, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार भगवान सिंह पर कौन सा झूठा आरोप कुलविंदर सिंह ने लगाया है? फिर उन्होंने अपने किन बयानों से बारीडीह की संगत और कमेटी को शर्मसार किया है?
अधिवक्ता के अनुसार प्रधान कुलविंदर सिंह की छवि को सार्वजनिक रूप से जो आघात पहुंचाया गया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कुलविंदर सिंह के साथ-साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। इसके साथ ही ज्ञानी को यह भी बताया गया है कि उनके पुराने आपराधिक गतिविधियों के सारे अभिलेख भी उपलब्ध हैं।
ज्ञानी से यह भी पूछा गया है कि वह प्रधान की सहमति के बिना खुद को किस प्रकार से कार्यवाहक प्रधान कह रहे हैं। जबकि समझौते के आधार पर कमेटी गठन के सारे अधिकार कुलविंदर सिंह को प्राप्त हैं।
इधर कुलविंदर सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कमेटी गठन का उन्हें अधिकार है और इसके तहत उन्होंने ज्ञानी पर कार्रवाई की है। कुलविंदर सिंह के अनुसार बतौर प्रधान वे किसी दस सदस्य का भी नाम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करने को स्वतंत्र हैं और उन्होंने ऐसा किया है। प्रधान कुलविंदर सिंह के अनुसार ज्ञानी कुलदीप सिंह को कहा गया है कि वह अपना वित्तीय बकाया और रसीद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुखविंदर सिंह के पास अविलंब जमा करवा दें।
बाकी कुलविंदर सिंह ने यह भी बताया कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन समिति निर्वाचन 2023 के दक्षिण बिहार मतदाता सूची में संशोधन के लिए पत्राचार किया है तथा पटना सिटी के अनुमंडल अधिकारी एवं तहत के संरक्षक जिला एवं सत्र न्यायाधीश से न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन मिला है।