अदालत ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का 43OOO फीस नहीं देने वाले अभियुक्त ओमप्रकाश दुबे के खिलाफ संज्ञान लिया
जमशेदपुर। न्यायालय सब डिविजनल न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय ने टिस्को कर्मचारी ओमप्रकाश दुबे बालिगुमा निवासी निवासी के विरुद्ध धारा 406 भादवी के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए 22 सितंबर 2023 को उपस्थिति की तिथि निश्चित की गई। इनके विरुद् चार्टर्ड अकाउंटेंट कदमा निवासी के द्वारा न्यायालय में मनीष सिंह शिकायतकर्ता एक शिकायत बाद 4 जनवरी 2023 को दाखिल की। इनके विरुद्ध आरोप है कि वर्ष 2020 से 2022 तक टैक्स रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का काम करवाए थे, जिसका प्रोफेशनल फीस लगभग 43000 हुई थी। मगर अभियुक्त ओमप्रकाश दुबे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस नहीं दिए। बार-बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस भेजी गई थी, परंतु असंतुष्ट जवाब एवं बकाया राशि नहीं देने को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराए है।