वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया
कांग्रेस नेता सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया
राजेश कुमार झा
वाराणसी: उत्तर प्रदेश की वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सुरजेवाला को हाजिर होने का आदेश दिया है। चक्का जाम, मुख्यालय पर प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी।रणदीप सिंह सुरजेवाला को साल 2000 में संवासिनी कांड के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, चक्काजाम और सरकारी संपत्तियों को मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। सुरजेवाला के वकील ने बताया कि इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोप पत्र से मुक्त करने की याचिका डाली गई है। वहीं, वाराणी एमपी-एमएलए कोर्ट से पहले से एनबीडब्ल्यू जारी है। हाई कोर्ट से फैसला आने तक उन्हें अवसर दिया जाए।
ये था मामला
21 अगस्त 2000 को संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ता आयुक्त ऑफिस में घुस गए थे। तोड़फोड़ करने के साथ ही दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने और पथराव का आरोप है।