हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत, कांग्रेसियों में हर्ष
चक्रधरपुर
हिट एंड रन मामले में कांग्रेस के युथ प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गए। उनके जमानत मिलने के बाद चक्रधरपुर में कांग्रेसियों में हर्ष देखा जा रहा है। शनिवार को जेल से बाहर आने के बाद सौरभ अग्रवाल ने बताया कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है और झारखंड उच्च न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था इसलिए आज न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गया है। उनके साथ जो हादसा हुआ वह काफी दु:खद है. लेकिन जो घटना घटी हैं, वह अचानक एक दुर्घटना घटी हैं। लेकिन उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। बता दें कि 30 जनवरी 2023 को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।