निगरानी विभाग से एसीबी को पीआई दर्ज करने की अनुमति जल्द मिल जाय : सरयू राय
जमशेदपुर : पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव से विभाग द्वारा प्रकाशित “आहार” पत्रिका का प्रकाशन के निर्णय एवं मुद्रक की नियुक्ति का निर्णय से संबंधित संचिका के टिप्पणी पक्ष एवं पत्राचार पक्ष के सभी पृष्ठों की छाया प्रति, विभाग द्वारा आउट बाउंडिंग डायलिंग के लिए एजेंसी चयन का निर्णय करने की संचिका के टिप्पणी पक्ष एवं पत्राचार पक्ष के सभी पृष्ठों की छाया प्रति एवं अवकाश प्राप्त मार्केटिंग अफ़सर सुनील शंकर की पुनः नियुक्ति संबंधी संचिका के टिप्पणी पक्ष एवं पत्राचार पक्ष के सभी पृष्ठों की छाया प्रतियाँ उपलब्ध कराने की माँग है। साथ ही उन्होंने विभाग के निदेशक से भी आहार पत्रिका के मुद्रकों को किये गये कुल भुगतान, भुगतान के लिए ज़िलों से प्राप्त प्राप्ति स्वीकृत रसीदों की छाया प्रतियां तथा भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने की माँग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत की है।
श्री राय ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नज़दीकी एवं टेल्को, जमशेदपुर निवासी ने इस बारे में जाँच कराने के लिए एसीबी में परिवाद दर्ज कराया है। एसीबी ने निगरानी विभाग को लिखा है कि चंुकि परिवाद के साथ विभागीय संचिकाओं एवं पत्राचारों की छाया प्रतियाँ परिवादी ने संलग्न किया है. इन छाया प्रतियों का मिलान विभाग की मूल संचिकाओं से कराने के लिये प्रारम्भिक अनुसंधान (पीई) दर्ज करना होगा. अतः इस मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दी जाय।
श्री राय ने कहा है कि वे चाहते हैं कि निगरानी विभाग से एसीबी को पीई दर्ज करने की अनुमति जल्द मिल जाय। यदि एसीबी परिवाद के साथ संलग्न छाया प्रतियों का मिलान मूल संचिका के साथ करना चाहता है तो एसीबी की सहायता करने के लिए मैंने विभाग और निदेशालय से मूल संचिकाओं की अभिप्रमाणित प्रतियाँ माँगा है. मिलते ही मैं इन्हें एसीबी को दे दूँगा ताकि एसीबी इनका मिलान कर ले और विधिसम्मत कारवाई करे।