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डीसी की अध्यक्षता में नगर निकाय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, अवैध/विचलित भवन निर्माण/भवन के बसमेन्ट/पार्किंग का अवैध इस्तेमाल को लेकर उच्च न्यायालय में दायर पीआईएल पर किया गया विमर्श

जमशेदपुर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निकाय के स्वच्छता, अवैध/विचलित भवन निर्माण/भवन के बसमेन्ट/पार्किंग का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग आदि मामलों को लेकर नगर निकाय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अक्षेस, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम व कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद उपस्थित रहे। माननीय उच्च न्यायालय में दायर पीआईएल जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बने भवनों के बेसमेन्ट/ग्राउण्ड फ्लोर में कर्णांकित पार्किंग एरिया का अतिक्रमण करते हुये अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किये जाने पर चर्चा की गई । उक्त पी.आई.एल के आलोक में उपायुक्त द्वारा तीनों नगर निकाय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित वैसे भवनों, जिसके बेसमेन्ट/ग्राउण्ड फ्लोर में कर्णांकित पार्किंग एरिया का अतिक्रमण कर भवन निर्माताओं/भूस्वामियों द्वारा अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, उन्हें झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत नोटिस निर्गत कर अविलम्ब व्यवसायिक गतिविधि बन्द करने एवं उसे पार्किंग में तब्दिल करने हेतु कठोर चेतावनी देना सुनिश्चित करें। साथ ही उपायुक्त द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि यदि संबंधित भवन निर्माता/भूस्वामि नोटिस का अनुपालन नहीं करते है, तो प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट/ग्राउण्ड फ्लोर में कर्णांकित पार्किंग एरिया में संचालित व्यवसायिक गतिविधि को बन्द कराने, बेसमेन्ट/ ग्राउण्ड फ्लोर को सील करने तथा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करते हुये व्यवसायिक प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये

1. नगर निकाय के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपार्टमेन्ट/व्यवसायिक भवनों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट मशीन का अधिष्ठापन कराने हेतु भवन निर्माताओं/भूस्वामियों को नोटिस निर्गत करेंगे। साथ ही भविष्य में पारित किये जाने वाले भवनों में कम्पोस्ट का अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा।

2. तीनों नगर निकाय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उड़नदस्ता टीम का गठन कर प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग करने वाले व्यवसायियों/ दुकानदारों अथवा व्यक्तियों जो प्रतिबंधित प्लास्टिक की खरीद-बिक्री करते है उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूली करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

3. वैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं फुटपाथ पर लगाने वाले ठेला संचालकों को सूखा तथा गीला कचड़ा संग्रहित करने हेतु अलग-अलग डस्टबीन स्थापित करने हेतु निदेशित करने की कार्रवाई की जाय। वैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं फुटपाथ पर लगाने वाले ठेला संचालकों, जिनके द्वारा अपने दुकान के सामने डस्टबीन नहीं लगाया गया है एवं दुकान का कचड़ा सार्वजनिक सड़क/ स्थल पर फेंकते पाये जाते हैं उनसे जुर्माना वसूलने हेतु निदेशित किया गया है।

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