दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है. दिल्ली सरकार ने अनलॉक-8 के लिए शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में सोमवार से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गयी है. अभी ये केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे. हालांकि, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा. वहीं, दिल्ली में सोमवार से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है.
डीडीएमए के अनुसार, अंतरराज्यीय आवागमन वाली सार्वजनिक बसों को दिल्ली में पूरी सीट क्षमता के साथ सोमवार से परिचालित किए जाने की अनुमति होगी. वहीं, कारोबारी प्रदर्शनियों को 26 जुलाई से आयोजित करने की अनुमति दिए जाने को मंजूरी दी गयी है. लेकिन, इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे.
आदेश के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो सोमवार से शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चलेगी. हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. डीडीएमए के अनुसार, दिल्ली में 26 जुलाई से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
बता दें कि अनलॉक-6 तक अलग-अलग गतिविधियों में छूट दी गई थी. लेकिन, सार्वजनिक परिवहन के लिए रियायत नहीं मिली थी. इस कारण मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप पर यात्रियों को रोजाना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. पुराने दिशानिर्देश के मुताबिक बसों में 17, जबकि मेट्रो की एक कोच में 25 यात्री सफर कर सकते थे. हालांकि, अब सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में छूट मिलने पर यात्रियों की परेशानियां कम होगी.