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सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के जन सूचना अधिकारी

जमशेदपुर। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन दक्षिण पूर्वी रेलवे चक्रधरपुर के जन सूचना पदाधिकारी श्री रंगा एम हरिताश कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अभियोजक परम पति भगत के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उक्त जन सूचना अधिकारी से दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर में कार्यरत कुछ रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र की छाया प्रति की मांग की थी। यह वे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति रांची उच्च न्यायालय के आदेश से हुई है और रेलवे में कार्यरत हैं।
जन सूचना अधिकारी ने धारा 8 (1) जे के तहत सूचना देने से मना किया तो लोक अभियोजक ने आरटीआई की धारा 11 का हवाला दिया। इस पर प्रभावित पक्ष ने हामी भर दी परंतु अधिकारी द्वारा सूचना देने से दोबारा इनकार कर दिया गया।
इस पर लोक अभियोजक में केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया और वहां से संबंधित सूचना पदाधिकारी को निर्देश हुआ कि वह मांगी गई सूचना 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करवा दें।
इस आदेश को जारी हुए दो महीने बीत चुके हैं परंतु सूचना पदाधिकारी द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। अब एक बार लोक अभियोजक ने पुनः केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है।

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