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सिदगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ पूजा के दौरान मारपीट प्रकरण में सूर्य मंदिर समिति के आठ अन्य लोगों को मिली जमानत

जमशेदपुर। सिदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में गत वर्ष छठ महोत्सव के दौरान सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों एवं विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच हुए मारपीट प्रकरण में आठ अन्य लोगों को जमानत दी गई। शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट ने आठ लोगों की जमानत को मंजूरी दी। सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों को जमानत मिलने से एक ओर जहां समिति के सदस्यों में हर्ष है। तो वहीं, सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने फैसले पर न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान गलत बयानबाजी और अनावश्यक टिका-टिप्पणी कर छठ पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। इतना ही नही शहर के समर्पित सूर्य भक्तों को झूठे केस में फंसाने की साजिश की। लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी षड्यंत्र को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश ऐसे लोगों को करारा जवाब है जो पद और पॉवर का दुरुपयोग कर लोगों को डराने और धमकाने का कार्य करते हैं। भूपेंद्र सिंह ने फैसले पर माननीय न्यायालय का आभार जताया है। ज्ञात हो कि शुक्रवार को भी मंदिर समिति से जुड़े सोलह लोगों को जमानत दी गई।
वहीं, सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि म न्यायालय ने सूर्यभक्तों के ऊपर साजिश के तहत केस दर्ज कराने वालों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बाधाएं हमारी सेवा भावना और संस्कृति संरक्षण के संकल्प को और मजबूत करती है। हम इन सबसे विचलित होने वाले नही हैं। सूर्य मंदिर समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महोत्सव का आयोजन पूरे धूमधाम से करेगी।
इन आठ लोगों को मिली जमानत:
संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पूर्व महासचिव गुंजन यादव, कमलेश सिंह, सुशांत पांडा, कंचन सिंह, कुमार संदेश, विश्वजीत कुमार विशु।

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