सिदगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ पूजा के दौरान मारपीट मामले में सूर्य मंदिर समिति के 16 लोगों को मिली जमानत
जमशेदपुर। सिदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में गत वर्ष छठ महोत्सव के दौरान सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों एवं निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच हुए मारपीट मामले में 16 लोगों को जमानत मिल गई। शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट ने 16 लोगों की जमानत को मंजूरी दी। सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों को जमानत मिलने से एक ओर जहां समिति के सदस्यों में हर्ष है। तो वहीं, सूर्य मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह ने फैसले पर न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान अनावश्यक विवाद पैदा कर छठ पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। जब इतने से उनका मन नही भरा तो उन्होंने शहर के सैकड़ों सूर्य भक्तों के ऊपर झूठे केस में फंसाने की साजिश की। संजीव सिंह ने कहा कि न्यायालय से न्याय को लेकर हम सभी आशान्वित थे। माननीय न्यायालय के फैसले ने षडयंत्र करने वालों की मानसिकता को एकबार फिरसे धराशायी किया है। सूर्य मंदिर समिति की ओर से शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने सदस्यों का पक्ष रखा।
सूर्य मंदिर समिति के वरीय सदस्य राकेश सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि झूठ कितना ही बलवान क्यों ना हो, सत्य के सामने उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, यह एक बार फिर साबित हुआ। उन्होंने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि माननीय न्यायालय ने सूर्यभक्तों के साथ षड्यंत्र करने वालों को एक बार फिरसे करारा जवाब दिया है।
वहीं, सूर्य मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य कुलवंत सिंह बंटी ने फैसले को अन्याय पर न्याय की जीत बताया है। उन्होंने फैसले पर हर्ष जताते हुए कहा कि छठ पूजा में विघ्न डालने वालों को छठी मैया सद्बुद्धि दें।
इन लोगों को मिली जमानत:
सूर्य मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, राकेश सिंह, कुमार अभिषेक, सतवीर सिंह सोमू,शैलेश गुप्ता, चिंटू सिंह, कंचन दत्ता, कुमार देवराज, इकबाल सिंह, अनिमेष सिंह, अमन सिंह, सौरव चौधरी, निशांत सिंह, नारायण लोहार, विकास सिंह।