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झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2021 के संशोधित धाराओं के तहत धृति कर नहीं देने वाले बकायेदारों पर की जाएगी कार्रवाई

कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बैठक में दिया निर्देश

जमशेदपुर। कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व से सम्बंधित बैठक की गयी l बैठक में धृति कर में अपेक्षाकृत कम धृति कर की वसूली से असंतोष व्यक्त किया गया l
बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा धृति कर (होल्डिंग टैक्स ) के लिए अलग –अलग सोसाइटी में रविवार को कैंप लगाकर लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया l कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर प्रबंधक राहुल कुमार को अविलम्ब 100 बड़े बकायदारो को नोटिस निर्गत करने का निर्देश जारी किया गयाl
नोटिस मिलने के बाद भी अगर बकायेदारों द्वारा बकाया कर नहीं जमा किया जाता है तो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम -2021 में में किये गए सुसज्जित प्रावधानों के तहत बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नगर प्रबंधक राहुल कुमार एवं होल्डिंग टैक्स संग्रहण करने वाले एजेंसी स्पायरोटेक के कर्मियों धृति कर संग्रहण के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी कर्मी स्पैरो ट्रैक के शिवम कुमार आदि उपस्थित थे।

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