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मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी से जिलावासियों को अवगत करवाने के निमित्त छह(6) जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना किया गया

चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त के निर्देशन पर समाहरणालय परिसर में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा(भा.प्र.से) के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी से जिलावासियों को अवगत करवाने के निमित्त छह(6) जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना किया गया। ज्ञात हो कि राज्य अंतर्गत 50 वर्ष की आयु से राज्य के सभी वर्गों की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी आहर्ताधारी व्यक्तियों हेतु मतदाता पहचान पत्र या ई-एपिक कार्ड और अनुसूचित जनजाति व जाति वर्ग के पुरुषों के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के संदर्भ में डीडीसी ने बताया कि प्राप्त दिशा निर्देश के तहत 14 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही संभावित लाभुकों को पेंशन आवेदन प्रपत्र का वितरण सुनिश्चित किया जाना है। इसके उपरांत 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक इस कार्य हेतु विशेष शिविर का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक किया जाएगा। इस विशेष अभियान में मुखिया/बीएलओ एवं पंचायत समिति सदस्यों का भी सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि नए संकल्प के आलोक में आवेदन करते समय यदि किसी पुरुष आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन के पावती रसीद के साथ पेंशन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आगामी 26 फरवरी तक प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृति के उपरांत एनएसएपी पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य भी सुनिश्चित होगा।

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