ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत में वॉन्टेड करार दिए गए कारोबारी विजय माल्या के ख़िलाफ़ ‘बैंकरप्सी ऑर्डर’ जारी किया है.
इस आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व वाले भारतीय बैंक के कंसोर्शियम को विजय माल्या से अपने कर्ज़ की वसूली में मदद मिलेगी.
अब भारतीय बैंकों का ये कंसोर्शियम अपने कर्ज की वसूली के लिए दुनिया भर में विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त कराने की कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन स्थित चीफ़ इन्सॉल्वेंसीज़ एंड कंपनीज़ कोर्ट (आईसीसी) के जज माइकल ब्रिग्स ने ब्रिटेन के समयानुसार लगभग पौने चार बजे कहा, “मैं विजय माल्या को दिवालिया करार देता हूं.”
भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रही लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकेरडेमियन ने अदालत से बैंकों के पक्ष में फ़ैसला देने की अपील की थी.
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बीबीसी