बागबेडा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना का कम कोर्ट के आदेश के बाद भी है : सुबोध झा
जमशेदपुर।
सुबोध झा अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने कहा बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना आदित्यपुर मोड फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य 27 अप्रैल 23 से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार के द्वारा एक करोड़ 88 लाख 69,710 टेंडर कर कार्य को शुरू किया गया, विकास के काम को बंद कर फैजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा फिर से हेलो शीला न्यास करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री बना गुप्ता जी विधायक संजीव सरदार जी के द्वारा 16 सितंबर 23 को शिलान्यास करने के बाद से काम बंद है,, झा ने कहा एक करोड़ 88 लाख की लागत से फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा था और हमें शंका है जिस प्रकार से 2163000 का गमण 2016 में झारखंड सरकार के द्वारा आए फंड बगैर काम किए हुए जिस प्रकार से बंदर बांट हो गई , ठीक उसी प्रकार से एक करोड़ 88 लाख रुपए का भी बगैर निर्माण किए हुए फिल्टर प्लांट का पैसे का गण हो सकता है, 15 महीने के अंदर काम पूरा करने का आदेश झारखंड कोर्ट में लिखित कार्यपालक अभियंता महोदय जी के द्वारा दिया गया है, जो समय 23 जून 24 को पूरा हो जाएगा, , आज 29 मार्च हो गया और फिल्टर प्लांट का काम बंद है गंदे पानी पिलाए जाने और 21 लाख 63000 का गण करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुबोध झा,अजय ओझा विनोद सिंह विनय सिंह के द्वारा बागबेडा महानगर विकास समिति के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई थी,
सुबोध झा ने कहा माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय में झारखंड हाई कोर्ट ने 30 दिन का ही समय दिया था जिस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है,
पैयजल एवं स्वच्छता विभागऔर पूरी विभाग इस कार्य के लिए दोषी है