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बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में पीआईएल में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक महीना के अंदर उपायुक्त को बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट का निर्माण करा कर रिपोर्ट समर्पित करेने को कहा : सुबोध झा

रांची/ जमशेदपुर। झारखंड हाईकोर्ट में जल आंदोलनकारी बाग बडा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में बागबेड़ा में गंदे पानी पिलाए जाने फिल्टर प्लांट के लिए आए 21 लाख 63 हजार रुपए गमन एवं फिल्टर प्लांट की मरम्मत कि नहीं किए जाने को लेकर केस नंबर 1074 /20 22 के तहत झारखंड हाई कोर्ट रांची में जनहित याचिका दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई 29 मार्च को हाई कोर्ट में हुई। कोर्ट से आदेश की कॉपी प्राप्त की गई, जिसमे हाईकोर्ट से उपायुक्त को भी फैक्स के माध्यम से पेपर भेजा गया है। और बागबेड़ा महानगर विकास समिति के समिति के अध्यक्ष सुबोध झा सह भाजपा नेता के नेतृत्व में उपायुक्त को दिए गए आदेश की कॉपी दी जाएगी। जाकर स्वयं पेपर समर्पित करेंगे।

सुबोध झा ने बताया की झारखंड हाईकोर्ट से प्राप्त आदेश की कॉपी साथ में संलग्न कर रहा हूं।
जनहित याचिका दायर करने
(पीआईएल ) करने में जल आंदोलनकारी सुबोध झा के साथ सूचना के अधिकार बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक विनय सिंह, अजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश शर्मा, सपन दंड पाल, शामिल थे।। साथी पीआईएल करने वाले हमारे अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट केस श्री नंदकिशोर लाल जी एवं सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार शामिल थे।

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