पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ देने हेतु योग्य छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित
प्रोजेक्ट डायरेक्टर आई.टी.डी.ए ने कहा- जिले के शत प्रतिशत योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा
जमशेदपुर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने को लेकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं । आईटीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर प्रसाद द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिला प्रशासन द्वारा इस जिले के शत-प्रतिशत योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा । उन्होने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से प्रारंभ है जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है । उन्होने कहा कि सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई-कल्याण के सम्पर्क संख्या – 040-23120591/23120592/23120593 पर सम्पर्क कर सकते है एवं email id- helpdeskekalyan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाईट के Complaint Link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड की विवरणी निम्नवत है-
1. छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा-
अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्रओं जिनके माता-पिता/ अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएं जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो । इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।
2. आवदेन करने की प्रक्रिया-
अहर्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाईट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिए सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है । ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात उसकी हार्डकॉपी (printout) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण-पत्रों की (Scanned Copy-jpeg/jpg में 150kb तक) वेबसाइट पर अपलोड करेंगे-
a. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात प्रिन्ट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित ।
b. ऑनलाईन माध्यम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति । (दिनांक 01.04.2021 से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा)
c. ऑनलाईन माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।
d. ऑनलाईन माध्यम से निर्गत आवासीय प्रामण-पत्र(अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।
e. संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate with Fee Structure (निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)
f. पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र( Marks sheet of Previous Exam) की अभिप्रमाणित प्रति ।
g. छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Account No. एवं IFSC Code उल्लेखित हो, की छायाप्रति (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है)। छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी ।
3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा-
क्र॰ प्रक्रियात्मक कार्यवाही/कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि/कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1. नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन/ 26.07.2021/ 14.08.2021
2. संबंधित छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया/ 26.07.2021/ 30.09.2021
3. शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन/ 17.08.2021/ 23.10.2021
4. कॉलेज/संस्थान का निबंधन-
ऐसे कॉलेज/संस्थान जिनके द्वारा affiliation एवं registration का अद्यतन कागजात वेबसाईट पर upload नहीं किया गया है, से पुनः अद्यतन कागजातों के साथ वेबसाईट पर registration करने का अनुरोध किया गया है । कॉलेज/संस्थान के द्वारा registration करने एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन के अंतिम तिथि 14.08.2021 निर्धारित की गई है।
5. कॉलेज/संस्थान का दायित्व-
a. संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र अपलोड करेंगे ।
नोट- राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई-मेल आई.डी पर User ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Post Matric(Within State) में Student Application Form दिखाई देगा, तभी Student Online आवदेन कर सकते हैं । राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान को Course Mapping करने की आवश्यकता नहीं है ।
b. छात्र/छात्रा की छात्रवृति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का Bonafide Certificate निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे ।
c. संस्थान प्रधान अपने माहाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए ऑनलाईन आवेदन को https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाईट पर अपने User ID एवं Password के माध्यम से Login कर Online सत्यापित करेंगे । राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे ।
d. पूर्व में छात्रवृति पोर्टल पर निबंधन संस्थान यदि अपने User ID एवं Password भूल गए हो तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User ID एवं Password Recover कर सकते हैं ।
6. नोट-
a. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचति जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से निर्गत दिशा-निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाईट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाईट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देखें ।
b. उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी ।
c. निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।
d. छात्र/छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा ।
e. एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा ।
f. ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।