नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
तिलक कुमार वर्मा की रिपोर्ट
चाईबासा। नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनुवा निवासी ओडेया सुरीन को द्वितीय अपर जिला सत्य न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 27 नवंबर 2021 को सोनुवा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता 26 नवंबर 2021 को शाम 7 बजे अपने गांव के तालाब शौच करने के लिए गई थी। तालाब से वापस आने के दौरान रास्ते में ओडेया सुरीन उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर तालाब की ओर ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया ।इसके बाद उसे जान करने के लिए से पानी में डूबने लगा, पीड़िता को और पत्थर से कुचल कर मारने के लिए पत्थर लाने चला गया ।तब तक पीड़िता ने मौका का फायदा उठाते हुए वहां से जान बचाकर भाग गई ,घर आकर परिजनों को आप बीती सुनाई। इसके बाद दूसरे दिन ओडेया सुरीन के खिलाफ सोनुवा थाना में मामला दर्ज कराया गया। अदालत को ओड़ेया सुरीन के खिलाफ नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से 20 साल की सजा सुनाई ।