रंगदारी में झामुमो नेता फिरोज खान के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट निर्गत, बिष्टुपुर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का नहीं जुटा पा रही है साहस
ब्लू शर्ट पहने फिरोज खान आरोपी
जमशेदपुर। जिला पुलिस शहर में विधि व्यवस्था को कायम रखने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के मामले में कितनी सक्रिय और सक्षम है इसका जीता जागता प्रमाण दिया जा सकता है। मामला बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडीह का है।
इस मामले में विगत 21 मार्च 2022 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से आरोपी धतकीडीह निवासी फिरोज खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। 1 पखवारा हो जाने के बाद भी बिष्टुपुर पुलिस आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार करने में विफल रही है। यह कहा जाए की आरोपी फिरोज खान झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ है और सरकार का रौब दिखलाते रहता है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि बिष्टुपुर पुलिस अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर न्यायालय से फिरोज खान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी की गई है।
यह मुकदमा धातकीडीह निवासी ठेकेदार मोहम्मद मुस्ताक खान के द्वारा दिनांक 7 दिसंबर 14 को बिष्टुपुर थाना में 500000 रंगदारी मांगने के साथ-साथ मारपीट करने के लेकर दर्ज कराया गया था। फिरोज खान के विरुद्ध कदमा थाना बिष्टुपुर थाना में भी मामला लंबित है। राजनीतिक पहुंच के चलते स्थानीय पुलिस गिरफ्तारी करने से कतरा रही है एवं सूचक मुस्ताक खान एवं उनके पुत्र अशफाक खान पर भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका है।