FeaturedFestivalJamshedpurJharkhandNational

नए महासचिव के चुनाव के लिए जिला जज से निर्देश मांगा इंद्रजीत सिंह की छुट्टी करने पर आमादा जगजोत सिंह


जमशेदपुर। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 15 सितंबर को तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब प्रबंधन कमेटी की प्रस्तावित बैठक में नए महासचिव का चुनाव कराने के लिए पटना जिला के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश सह कस्टोडियन से निर्देश मांगा गया है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने लिखित रूप से जिला जज से इस आशय का आग्रह किया है।

इससे साफ जाहिर हो गया है कि वह इस पद से महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह की छुट्टी करना चाहते हैं।
जिला जज को लिखे गए पत्र में प्रधान ने उल्लेख किया है कि उनके निर्देश के बावजूद महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह कार्यकारिणी की बैठक बुलाने में टाल मटोल करते रहे हैं। अंतिम बैठक 8 फरवरी 2024 को हुई है जबकि संविधान के मुताबिक हर 2 महीने के अंतराल पर कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए।

वहीं प्रधान ने पटना जिला जज के पत्र का हवाला देते हुए बताया है कि 4 अगस्त 2023 की बैठक पूर्ण रूप से असंवैधानिक रही है और बैठक के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है। उनकी मनमानी पूर्ण रवैए की पुष्टि होती है।
पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही महासचिव ने बैठक बुलाई है। पांच सदस्यों ने महासचिव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मिनट में शामिल करने का आग्रह किया है और ऐसे में उस बैठक में नए महासचिव का चुनाव करने का निर्देश बतौर कस्टोडियन दिया जाए।
इधर पूछे जाने पर सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने एजेंडा पहले ही तय कर दिया है और उससे बाहर जाने का सवाल नहीं पैदा होता है।
वहीं उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मतदाता सूची एवं बिहार की भौगोलिक सीमा को लेकर याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हैं। जब मामले माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसे में बैठक कैसे बुलाई जा सकती थी। क्योंकि कमेटी का कार्यकाल 17 जुलाई 2023 में ही खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में वे कानूनी सलाह ले रहे हैं और उसी के अनुरूप कदम उठाएंगे।
राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक कुलविंदर सिंह के अनुसार वर्तमान कमेटी का कार्यकाल खत्म हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और अब चुनाव में किसी भी सूरत में देरी नहीं की जानी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय प्रधान और महासचिव पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू करें।

Related Articles

Back to top button