देशी/विदेशी शराब दुकान के 7 पूर्व खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को जारी किया गया अंतिम नोटिस, 10 दिनों में 2,59,35,771 रू. बकाया राशि जमा करना होगा
जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त ने 10 दिनों में राशि जमा नहीं होने पर नीलाम पत्रवाद दायर करने के दिए आदेश
जमशेदपुर। जिला के 7 पूर्व विदेशी शराब दुकान अनुज्ञप्तिधारक को अगले 10 दिनों में बकाया राशि भुगतान का अंतिम नोटिस जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के आदेश से उत्पाद विभाग द्वारा जारी किया गया है । सभी 7 अनुज्ञप्तिधारी को बकाया राशि भुगतान के लिए इसके पूर्व में भी तत्कालीन उपायुक्त द्वारा जुलाई 2021 में निदेश दिया जा चुका है । जारी किए गए अंतिम नोटिस में 10 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध नीलाम पत्रवाद दायर करने की चेतावनी दी गई है।
खुदरा उत्पाद दुकान का नाम/ अनुज्ञप्तिधारी के नाम/बकाया राशि निम्नवत हैं-
1. विदेशी शराब दुकान टाटानगर स्टे- 1 एवं विदेशी शराब दुकान- टाटानगर स्टे. 2- श्री अमित राज- 67,23,629 रू
2. विदेशी शराब दुकान बर्मामाइंस 1, विदेशी शराब दुकान बर्मामाइंस 2 एवं विदेशी शराब दुकान बर्मामाइंस- श्री अमित राज- 17,95,233 रू
3. विदेशी शराब दुकान भूईंयाडीह नं 2, देशी शराब दुकान भूईंयांडीह नं 2- श्री संजीव कुमार, 33,64,658 रू.
4. विदेशी शराब दुकान भूईंयाडीह नं 1, देशी शराब दुकान भूईंयांडीह नं 1- श्री कु. कुणाल बंसल राज- 99,50,398 रू.
5. देशी शराब दुकान सोनारी नं 2- श्री बिरेन्द्र कु. यादव- 2,47,701
6. विदेशी शराब दुकान गोविंदपुर, देशी शराब दुकान गोविंदपुर- श्री अविषेक कुमार- 23,00,355 रू
7. कम्पोजिट शराब दुकान बेन्द, कम्पोजिट शराब दुकान शांतिनगर- श्री रिषभ प्रसाद- 15,53,797 रू