झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 90 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थीयों के बीच डालसा द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान
तिलक कुमार वर्मा
चाईबासा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा आयोजित 90 दिवसीय डोर टू डोर जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को मांगी लाल रूंगटा उच्च विद्यालय चाईबासा में एक जागरूकता अभियान चलाया गया।जिसमे सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार एवम साईबर संबंधित मामले के पीएलभी सूरज कुमार ठाकुर ने छात्रों को डालसा से मिलने वाले लाभ तथा अफीम की खेती कानूनन अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए छात्रों के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के छात्रों ने अत्यधिक उत्साह और भागीदारी दिखाई, और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया।कार्यक्रम का उद्देश्य साईबर संबंधित मामला एवम कानून को उनके अधिकारों, कानूनी सहायता और विभिन्न विधिक मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। श्री सूरज ने छात्रों को विभिन्न कानूनी मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख विधिक विषयों पर चर्चा की गई:
1. निशुल्क कानूनी सहायता – महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बताया गया।
2. बाल विवाह- बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधान और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।
3. पोक्सो ऐक्ट – बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में लागू पोक्सो ऐक्ट के बारे में जानकारी दी गई।
4. घरेलू हिंसा – महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्राप्त करने के उपाय बताए गए।
5. डायन प्रथा – डायन प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के बारे में बताया गया।
6. लोक अदालत – विवादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई।
7. बाल मजदूरी – बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनों और महिलाओं को जागरूक किया गया।
8. रोड एक्सीडेंट- सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कानूनी अधिकारों और मुआवजे के बारे में बताया गया।
9. मध्यस्था – विवादों का समाधान मध्यस्थता के द्वारा कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई।
10. स्पॉन्सरशिप – बच्चों के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्ति और स्पॉन्सरशिप के बारे में जानकारी दी गई।
11. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अवैध अफीम की खेती करना कानूनन अपराध है जिसके तहत एनडीपीएस की धारा 18(सी)/20/16 के अनुसार (10) साल तक कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इसके खरीद बिक्री 20 साल की सजा एवम 2लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इसकी खेती को रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में जनता की सह भागेदारी एवम सहयोग करने की बात कही गई। सूरज कुमार ठाकुर ने छात्रों को बताया कि अगर कही भी अफीम की खेती करने की सूचना मिलती है तो तुरंत नजदीकी थाना प्रभारी को सूचित करें। छात्रों को वर्तमान में हो रहे साईबर ठगी मामले में सतर्कता रहने की बात कही। किसी भी प्रकार का प्रलोभन में न आए । अगर कोई व्यक्ति आपको अनजान नंबर से फोन या मैसेज कर लोभ देता है तो इसकी शिकायत 1930 नंबर मे डायल करें और तुरंत नजदीकी थाना मे सूचित करें। सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने अफीम की खेती रोकथाम के लिए छात्रों को 112 डायल नंबर सांझा किए और दुर्घटना होने पर भी आप लोगो की मदद के लिए आगे आए।अधिकार मित्र श्री सूरज कुमार ठाकुर, अल्कमा रूही ने कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें कभी भी अपने अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहिए और विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर वे कभी भी कानूनी मदद ले सकती हैं। यह कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक तथा छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधिक जागरूकता फैलाने और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।