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कौन है जगमोहन सोरेन जो नहीं दे रहा है सुभाष चन्द्र गोप को जगन्नाथपुर प्रखंड में एजीएम का प्रभार, 15 दिनों से सुभाषचंद गोप प्रभार लेने के लिए लगा रहें है कार्यालय का चक्कर,उपायुक्त का आदेश के आदेश को दिखा रहा ठेंगा

डाटा अॉपरेर्टर भी नहीं छोड़ रहा कुर्सी,जबकि हो गया है तबादला

संतोष वर्मा

चाईबासा।

चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक जगमोहन सोरेन जो नव पदस्थापित सहायक गोदाम प्रबंधक सुभाषचंद्र गोप को पदभार नहीं दे रहा है, और घुमाया जा रहा है।जबकी उपायुक्त के द्वारा जगमोहन सोरेन को पदभार सौंप कर अपने कार्य में लगने का आदेश दिया गया है।इस सबंध में उपायुक्त के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक 12 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जगमोहन सोरेन जनसेवक-सह-सहायक गोदाम प्रबंधक जगन्नाथपुर के पास प्रखण्ड साख्यिकी पदाधिकारी का प्रभार में भी है उनके द्वारा जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्वाचन संबंधी कार्य एवं अन्य कार्यों का बोझ रहने के कारण आपूर्ति कार्य का निष्पादन ससमय नहीं हो पा रहा है। ससमय प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो पाने के कारण आम जनता को कठिनाई हो रही है।जगमोहन सोरेन की कार्य अत्याधिकता को देखते हुए सहायक गोदाम प्रबंधक का कार्य से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सुभाष चन्द्र गोप, पंचायत सचिव को सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार देने के लिए उपायुक्त को पत्राचार किया गया है।
आलोक में कार्यहित एवं जनहित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुभाष चन्द्र गोप, पंचायत सचिव को सहायक गोदाम प्रबंधक जगन्नाथपुर का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।लेकिन आज 15 दिन बित जाने के बाद भी जगमोहन सोरेन के द्वारा सुभाष चंद्र गोप को प्रभार नहीं सौंपा जा रहा है।जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रही है।साथ ही डाटा इंटरी करने वाले अॉपरेटर भी नव पदस्थापित अॉपरेटर को प्रभार नहीं दिया जा रहा है।हलांकि जगमोहन सोरेन व अॉपरेटर विभाग के द्वारा दिया नया आदेश पत्र को रिसिव कर लिया है और नये एजीएम तथा अॉपरेटर को घुमाने का काम कर बरगला रहा है।

यह भी जाने किया लिखा डाटा अॉपरेटर के सबंध में

आशीष कान्डेयांग, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्त्रोत से), झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, जगन्नाथपुर गोदाम ।

विषयः-स्थानांतरित गोदाम में योगदान नहीं करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको मंझारी गोदाम में 02 (दो) दिनों के अन्दर योगदान करने का आदेश दिया गया है, किन्तु आजतक स्थानांतरित गोदाम में योगदान नहीं किया गया है जो आदेश का उल्लंघन एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है।यह भी कहा गया की आप पत्र प्राप्ति के साथ स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा स्थानांतरित गोदाम में योगदान नहीं किया गया ? क्यों नहीं आपके विरूद्ध आदेश के उल्लघंन के आरोप में कार्य से मुक्त करने हेतु सूचित कर दिया जायेगा।

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