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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र को किया संबोधित

कहा- निर्वाचन प्रक्रिया में व्यय लेखा संधारण काफी अहम, प्रशिक्षण का लाभ लेते हुए शंकाओं को दूर करें

प्रशिक्षण में चुनावी व्यय का संधारण, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर दी गई जानकारी

जमशेदपुर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने वाणिज्य कर कार्यालय सभागार में आयोजित विधानसभा निर्वाचन 2024 के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया । उन्होने प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की निगरानी किस प्रकार की जा रही इसपर विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि नॉमिनेशन के दिन से ही से चुनावी व्यय काउंट किए जाएंगे । व्यय पंजी का मिलान निर्वाचन अवधि में तीन बार किया जाएगा । ऐसे में जरूरी है कि व्यय कोषांग की टीम का आकलन और प्रत्याशी के चुनावी व्यय का आकलन एक समान हो। साथ ही बताया कि मतदान एवं मतगणना समाप्त होने के उपरांत भी प्रत्याशियों द्वारा 25 नवंबर तक किए जाने वाले खर्च चुनावी व्यय के रूप में संधारित होगा ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रैली, मीटिंग, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर के प्रचार-प्रसार में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होने कहा कि रैली में 10 वाहन से ज्यादा की अनुमति नहीं है, किसी धार्मिक, शादी समारोह, लंगर या अन्य सामाजिक, सांस्कृ़तिक आयोजनों में जाने की अनुमति है लेकिन वहां किसी भी प्रकार से चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाता है तो चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा । सभी प्रत्याशियों को चुनाव हेतु बनाये गए नए बैंक अकाउंट से ही सभी प्रकार का चुनावी व्यय किए जाने, नगद में 10 हजार से ज्यादा नहीं खर्च करने आदि को लेकर जानकारी दी।

प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रचार अथवा सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग की अनुमति है। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से 48 घंटे की पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन पर या अन्य तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तमाल की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने (मतदान के दिन), किसी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राजनैतिक दल की सभाओं अथवा जुलूस में बाधा डालने व मतदान की समाप्ति के 48 घंटा पहले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

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